मिनरल वाटर की बोतल से इलाज, कलेक्टर श्रीमती भदौरिया का बड़ा एक्शन, नर्स निलंबित और मेडिकल ऑफिसर, सीएमएचओ-सिविल सर्जन को SCN









जिला चिकित्सालय डिण्डौरी में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ भर्ती मरीज सत्यम यादव, पिता श्री कपूर यादव, उम्र 18 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 5, डिण्डौरी को चूहा मार दवा के सेवन के कारण अस्पताल में भर्ती किए जाने पर उपचार के दौरान सामान्य सलाइन वाटर के स्थान पर पैक्ड पेयजल की बोतल का उपयोग किया गया। जिला जनसंपर्क विभाग डिंडौरी  द्वारा प्रेषित समाचार के अनुसार, सामान्य सलाइन वाटर उपलब्ध होने के बावजूद बिना किसी वरिष्ठ चिकित्सक की सलाह के पैक्ड मिनरल वाटर की बोतल का उपयोग किया गया, जिससे मरीज के जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था और इससे स्वास्थ्य विभाग की छवि भी धूमिल हुई है।

इस गंभीर लापरवाही पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने सख्त रुख अपनाते हुए  प्रशासनिक कार्रवाई की है। 

कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने जिला चिकित्सालय में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर सुश्री भावना चौहान को कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने और स्वास्थ्य विभाग की छवि धूमिल करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में सुश्री चौहान का मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डिंडौरी रहेगा और वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी।

इसके साथ ही, कलेक्टर ने ड्यूटी पर तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉ. भरत कुमार संत को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। एम.एल.सी. रजिस्टर और अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर डॉ. संत से 3 अगस्त 2026 तक कार्यालय कलेक्टर जिला डिण्डौरी में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है, और संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-16 के तहत एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

इस प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण संबंधी लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय तथा सिविल सर्जन एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. रमेश मरावी को भी अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। दोनों अधिकारियों से पूछा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाए, और उन्हें भी 3 अगस्त 2026 तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

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1 टिप्पणियाँ

  1. छोटू जी ये एक नया बेनर ढूंंढललिया अच्छा लगा बधाई उमेश पांडेय


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