डिंडौरी में त्योहारों पर 'शांति' का पहरा: कलेक्टर का सख्त निर्देश—डीजे पर पाबंदी और हुड़दंगियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

 डिंडौरी | 23 फरवरी, 2026 रिपोर्ट: अभिलाष शुक्ला (सत्य प्रहार न्यूज़)

आगामी मार्च और अप्रैल माह में आने वाले प्रमुख त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में होली, ईद-उल-फितर, महावीर जयंती और हनुमान जयंती जैसे पर्वों को लेकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई।


प्रमुख त्योहारों की तिथियां

प्रशासन द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, जिले में 02 मार्च को होलिका दहन, 04 मार्च को होली (धुरेड़ी), 08 मार्च को रंगपंचमी, 21 मार्च को ईद-उल-फितर (चाँद दिखने पर), 31 मार्च को महावीर जयंती और 02 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा।

होली पर 'इको-फ्रेंडली' अपील और पाबंदियां

कलेक्टर ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नागरिकों से लकड़ियों के स्थान पर गौ-काष्ठ और कंडों से होलिका दहन करने की अपील की है। होली के दौरान जबरन चंदा वसूली, मार्ग अवरुद्ध करने और प्रतिबंधित पेंट या कीचड़ का उपयोग करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। साथ ही, किसी भी व्यक्ति के साथ रंग लगाने में जोर-जबरदस्ती करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध और बोर्ड परीक्षाओं का ध्यान

जिले में संचालित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वाहनी सिंह ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के डीजे को तत्काल सील किया जाए। अनुमति प्राप्त यंत्रों का उपयोग भी रात्रि 10 बजे के बाद पूर्णतः वर्जित होगा।

ईद और सुरक्षा व्यवस्था

ईद-उल-फितर के अवसर पर ईदगाहों में होने वाली विशेष नमाज के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। डिंडौरी नगर के अलावा शहपुरा, शाहपुर, विक्रमपुर, गाड़ासरई और भानपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष पुलिस गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

शुष्क दिवस: होली के दिन जिले में 'शुष्क दिवस' (Dry Day) घोषित किया गया है, अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

यातायात सुरक्षा: दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों के लिए सीटबेल्ट अनिवार्य की गई है।

बुनियादी सुविधाएं: विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति और नगर परिषद को साफ-सफाई व पानी के टैंकरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री जेपी यादव, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सारस और जनप्रतिनिधियों सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने शांतिपूर्ण पर्व मनाने का आह्वान किया।

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