डिंडौरी। नगर परिषद शहपुरा में वित्तीय गड़बड़ी के एक गंभीर मामले में डिंडौरी कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। कलेक्टर ने 5वें और 15वें वित्त आयोग की राशि के आवंटन व व्यय में अनियमितता पाए जाने पर सहायक ग्रेड-02 श्री भूपतराम साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार प्रकरण की संवेदनशीलता और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी का मुख्यालय नगर परिषद डिंडौरी निर्धारित किया गया है और बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इसके साथ ही कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद शहपुरा को निर्देश दिए हैं कि प्रकरण से संबंधित आरोप पत्र तैयार कर आवश्यक अभिलेखों के साथ सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।

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