बिना टैक्स व एनओसी के बसें कटने की चर्चा; पुलिस विभाग के आला अधिकारी बोले— जांच कर होगी वैधानिक कार्रवाई

 


डिंडोरी जिले में परिवहन नियमों की कथित अनदेखी का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जहाँ पड़ोसी जिलों की पुरानी बसों को बिना टैक्स चुकाए और बिना एनओसी (NOC) लिए कबाड़ में काटे जाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सूत्रों और स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डिंडोरी जिले के विक्रमपुर क्षेत्र और जिला मुख्यालय के आसपास स्थित कुछ कबाड़ केंद्रों पर यह कथित कारोबार संचालित हो रहा है। बताया जा रहा है कि इन कबाड़ केंद्रों में शहडोल और उमरिया सहित अन्य पड़ोसी जिलों से लाई गई एक दर्जन से अधिक पुरानी बसें चोरी-छिपे खड़ी की गई हैं। स्थानीय जानकारों का दावा है कि इन व्यावसायिक वाहनों पर परिवहन विभाग का टैक्स बकाया होने की संभावना है, इसके बावजूद इन्हें कथित तौर पर नियमों को ताक पर रखकर कबाड़ में तब्दील करने की तैयारी की जा रही है।

परिवहन विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, किसी भी व्यावसायिक वाहन को कबाड़ में बेचने या स्क्रैप घोषित करने से पहले आवश्यक दस्तावेज और परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य होता है। आरोप है कि विक्रमपुर में खड़ी इन बसों के मामले में इस वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये आरोप जांच में सही साबित होते हैं, तो इससे शासन को लाखों रुपये के सरकारी राजस्व का भारी नुकसान हो सकता है। इसी आशंका के चलते अब स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि जिले में संचालित कबाड़ केंद्रों की सघन जांच की जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वहां पहुंचने वाले वाहनों के परिवहन रिकॉर्ड, टैक्स की स्थिति और एनओसी संबंधी वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई है या नहीं।

इस पूरे मामले और कथित अनियमितताओं पर पुलिस विभाग  का स्पष्ट कहना है कि यदि इस तरह की नियम विरुद्ध प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की विस्तृत जानकारी लेकर आवश्यक जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। उनके अनुसार, कार्रवाई के दौरान कबाड़ में लाए गए वाहनों के समस्त दस्तावेजों और टैक्स भुगतान की स्थिति की बारीकी से जांच कराई जाएगी। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो संबंधित वाहन मालिकों और कबाड़ कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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