डिंडौरी जिले में शासकीय व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने और लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने शासकीय कार्यों में लापरवाही और अनियमतताओं के गंभीर आरोपों के चलते कन्या क्रीड़ा परिसर शहपुरा की अधीक्षक श्रीमती रमा साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का कड़ा आदेश जारी किया है।
यह पूरी अनुशासनात्मक कार्रवाई कन्या क्रीड़ा परिसर शहपुरा के प्राचार्य द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए एक जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। प्राचार्य की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अधीक्षक रमा साहू की कार्यशैली लंबे समय से असंतोषजनक बनी हुई थी, संस्था में उनकी उपस्थिति बेहद कम रहती थी और क्रीड़ा परिसर के दैनिक संचालन में कई तरह की अनियमितताएं पाई जा रही थीं। हालांकि, इस मामले पर सीधी कार्रवाई से पहले प्रशासन द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाए जाने पर ही यह सख्त कदम उठाया गया।
कलेक्टर ने अपने आदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 का प्रयोग करते हुए यह निलंबन आदेश तुरंत लागू कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान रमा साहू का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय शहपुरा तय किया गया है, जहाँ वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की हकदार होंगी। इसके साथ ही, कन्या क्रीड़ा परिसर के बच्चों की व्यवस्था और संस्था का संचालन प्रभावित न हो, इसके लिए प्राथमिक शिक्षक व अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास शहपुरा की अधीक्षक श्रीमती मीना मरावी को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ क्रीड़ा परिसर शहपुरा का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है।
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